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भाटापारा – पत्नी पर करता था शक, लोहे के रॉड से मार कर दी हत्या, मिली फिर ऐसी सजा

चरित्र शंका की वजह से पत्नी के सर पर लोहे के रॉड से हमला करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा


कुश अग्रवाल बलोदा बाजार – भाटापारा निवासी आरोपी ईश्वर स्वीपर पिता चंदू स्वीपर को धारा 302 भा. द. संहिता के आरोप अंतर्गत चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा किरण त्रिपाठी ने आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने इस प्रकरण के बारे मे बताया की संपूर्ण घटना थाना सिमगा अंतर्गत सिविल लाईन सिमगा की है। जहाँ दिनांक 04-6-2019 को प्रर्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी बेटी नेहा का उसके पति ईश्वर के साथ 8.00 बजे दिन मे झगड़ा विवाद हो रहा था, वह काम पर चली गई थी। काम से वापस आई तो उसकी बेटी घर मे अर्ध बेहोशी हालत में पड़ी थी सिर से खून बह रहा था, उसकी बेटी से पूछने पर बताई की ईश्वर ने किससे किससे बात करती है कहकर माँ बहन की गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए लोहे की राड से सिर में मारा है।

आहत का सीएचसी सिमगा में प्राथमिक उपचार के बाद मेकाहारा अस्पताल रायपुर रिफर किया गया, जहाँ ईलाज के दौरान दिनांक 13-06-2019 को मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना सिमगा के सहायक उपनिरीक्षक नेतराम साहू द्वारा अपराध पंजिबद्ध कर विवेचना अधिकारी निरीक्षक सी. आर. चंद्रा और विवेचक दीनबंधु उइके द्वारा गवाहों के साक्ष्य संकलन, जप्ती, डॉक्टरी रिपोर्ट आदि जप्त कर संपूर्ण विवेचना कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सिमगा के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से प्रकरण उपार्पण पर भाटापारा न्यायालय प्रेषित किया गया।

न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के बयान पूर्ण होने पर अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया। अभियुक्त अपने आपको निर्दोष होना कहा।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा श्रीमती किरण त्रिपाठी द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए पाया की अभियुक्त ने नेहा दीप की हत्या कारित करने के आशय से उसे लोहे के राड से मारपीट कर उसकी हत्या कारित किया, इसलिए आरोपी ईश्वर स्वीपर को धारा 302 भा. द. संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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