छत्तीसगढ़ : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, 6 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, पढ़े पूरी खबरे…..

रायपुर 21 दिसंबर 2021। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। डॉ. नीलिमा गडकरी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, साजा, जिला बेमेतरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 06 छात्राओं को कारोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद भी डॉ. नीलिमा गडकरी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अनुपस्थित रही तथा इसकी जानकारी उच्च कार्यालय को नहीं दी गई और किसी प्रकार का कोई मार्गदशन लिया गया। साजा में केविड-19 के संबंध में शालेय परिसर में ही बैठक आहूत किया गया था। जिसकी पूर्व सूचना समस्त अधिकारियों को दी गई थी। जिसमें जिले के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे परंतु डॉ. निलिमा गडकरी बैठक से अनुपस्थित रहीं।
जारी आदेश में कहा गया है कि बेमेतरा जिले के कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए, समस्त शासकीय / अशासकीय विद्यालयों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किए जा रहे हैं। बच्चों के कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की तृतीय लहर के लिए संभावित खतरों की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, जिला कलेक्टर द्वारा जिले के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए तथा शास. कन्या उमावि. साजा, वि. खं. साजा में दिनांक 20.09.2021 को 06 छात्राओं को कारोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद भी डॉ. नीलिमा गडकरी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, साजा, जिला बेमेतरा अनुपस्थित रही तथा इसकी जानकारी उच्च कार्यालय को नहीं दी गई और किसी प्रकार का कोई मार्गदशन लिया गया।
दिनांक 21.09.2021 को वि०खं० साजा में केविड-19 के संबंध में शालेय परिसर में ही बैठक आहूत किया गया था, जिसकी पूर्व सूचना समस्त अधिकारियों को दी गई थी, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे परंतु डॉ. निलिमा गडकरी बैठक से अनुपस्थित रहीं। डॉ. नीलिमा गडकरी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम – 3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।
अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. नीलिमा गडकरी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, साजा, जिला बेमेतरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में डॉ. नीलिमा गड़करी का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) दुर्ग नियत रहेगा तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि में डॉ. नीलिमा गड़करी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।




