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रायपुर – सिंचाई विभाग के 19 अधिकारियों के पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, उपअभियंता और मानचित्रकार को सहायक अभियंता बनाया गया देखिये आदेश की कॉपी……

राजधानी रायपुर स्थित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने एक महिला (बहू) की शिकायत पर KPS स्कूल के संचालकों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच,अवैध वसूली कर पैसा उगाही और अप्राकृतिक सेक्स करने सहित दहेज प्रताड़ना गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।अब पुलिस इनके खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार करेगी।बता दे कि महिला ने आरोपी आनंद त्रिपाठी, उनकी पत्नी स्नेहलता त्रिपाठी सहित दोनों पुत्र अभिषेक व निशांत त्रिपाठी पर मारपीट, गाली-गलौच सहित जान से मारने की धमकी देने व अवैध वसूली कर पैसा उगाही करने सहित दहेज के लिए प्रताड़ित करने के सक्षम सबूत दस्तावेजों के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किए थे जिसके बाद न्यायालय ने सभी 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बता दे कि अभिषेक त्रिपाठी KPS स्कूल के डायरेक्टर है व उनके भाई निशांत त्रिपाठी SSIPMT के डायरेक्टर है। महिला के अधिवक्ता ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने बताया कि महिला ने पहले आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाना गयी थी, परन्तु आरोपियों की ऊंची पहुँच और रुतबे के चलते पुलिस ने FIR दर्ज नही की जिसके बाद महिला ने कोर्ट की शरण में आकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अधिवक्ता ठाकुर ने बताया कि महिला को त्रिपाठी परिवार लंबे अरसे से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था व महिला के साथ अमानवीय रूप से अप्राकृतिक तरीके को अपनाते हुए शारीरिक संबंध भी बनाया गया है जिसे गंभीर अपराध मानते हुए JMFC आरती ठाकुर ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आदेशित किया।

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