
रायपुर। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार बसों के परमिट संबंधी कार्याें का सुचारू रूप से संचालन और सरलीकरण करते हुए विभागीय वेबसाईट parivahan.gov.in पर आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लोगों को कार्यालय आओना नहीं पड़ेगा और अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं बढ़ने से कोविड-19 (कोरोना) वायरस के संक्रमण को रोका जा सकेगा। बस परमिट संबंधी आवेदन लोगों द्वारा आॅनलाईन किसी भी समय किया जा सकता है, जिससे समय की बचत भी होगी। अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन 24 अगस्त से केवल आॅनलाईन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित की गई प्रक्रिया से नवीन अनुज्ञापत्र के आवेदकगण कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के बजाय सीधे आॅनलाईन अपलोड कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से कार्यालय-आने-जाने से बचत होगी।
बसों के परमिट के लिए आवेदन करते समय संबंधित मार्ग एवं वाहन का कर प्रमाण पत्र, मार्ग का नक्शा एवं दूरी प्रमाण पत्र, वाहन स्वामी द्वारा धारित अनुज्ञापत्रों एवं वाहनों की जानकारी, वाहन स्पेयर में होने का शपथ पत्र, जीपीएस सर्टिफिकेट और स्पीड लिमिट डिवाइस सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा विभागीय वेबसाईट में दी गई है। आवेदन के बाद आवेदक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई पेमेंट गेट-वे के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। सभी दस्तावेज आवेदक को स्व-प्रमाणित करने होंगे।
बसों से संबंधित नवीन मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र के ऑनलाईन आवेदन किए जाने की प्रोसेस भी निर्धारित की गई है। आवेदक को इसमें आवेदन करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाईट parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा। ऑनलाईन सर्विस में व्हीकल रिलेटेड सर्विस चुनकर अदर सर्विस में परमिट लिमिटेड सर्विस में गाड़ी नंबर एवं चेचीस नंबर डालना होगा। इस प्रोसेस के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट होगा। फिर एप्लाई फ्रेस परमिट विन्डो खुलेगा, जिसमें परमिट डिटेल भरना होगा। संबंधित संभाग के चेक बाॅक्स को सलेक्ट करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा वेबसाईट पर मौजूद रूट का चयन करके समयचक्र डाला जा सकेगा। वेबसाईट पर यदि रूट एन्ट्री नहीं है तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, नवा रायपुर के कार्यालय में आवेदन करके या atc.cg@gov.in में ई-मेल करके रूट एन्ट्री करवाया जा सकता है।



