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छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन, जाने किस जिले में क्या है अनुमति, क्या होगा बंद क्या रहेंगे खुले

राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कांकेर और कोंडागांव में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया

रायपुर, बालोद, दुर्ग, जीपीएम और महासमुंद में भी लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कांकेर और कोंडागांव में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इन सभी जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन था। वहीं दुर्ग और महासमुंद में 6 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इन जिलों की सभी सीमाएं पहले की तरह सील रहेंगी। हालांकि कुछ छूट के साथ सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं।

बालोद –

बालोद कलेक्टर जनमेजय महोबे ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत लॉकडाउन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही –

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कलेक्टर नम्रता गांधी ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06:00 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त तक लॉकडाउन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।

बेमेतरा

बेमेतरा जिले में 05 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बेमेतरा जिले में लॉकडाउन 3 के लिए कलेक्टर शिव अनंत तायल ने आदेश जारी किया है। बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से 05.05.2021 प्रातः 06:00 तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा इस अवधि में निम्नानुसार आदेश प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बेमेतरा जिले की सभी सीमायें पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

रायपुर

रायपुर में भी लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। रायपुर कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने लॉकडाउन-3 के लिए आदेश जारी किया है। रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत लॉकडाउन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

राजनांदगांव –

राजनांदगांव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले को 5 मई 2021 प्रात: 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को पूर्व में कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। इन प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की बढ़ती संख्या एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या चिन्ताजनक है। ऐसी स्थिति में मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। जिससे कारण सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

बलरामपुर –

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 05.05.2021 रात्रि 11.59 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे एवं मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

कोरबा :

कोरबा में 27 अप्रैल तक लगे लॉकडाउन की सीमा को 5 मई रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। यह तीसरी बार है, जब जिले में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। इससे पहले 12 अप्रैल से 22 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया था। हालांकि इस बार कलेक्टर ने अपने आदेश में थोड़ा संशोधन किया है। चिकन, मटन, मछली और अंडा की दुकानें नहीं खुलेगी, पर होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हो सकेगी। ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर सब्जी और फल वाले सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बेच सकेंगे। थोक दुकानें, मंडी नहीं खुलेगी। थोक व्यापारी शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।

ई-कॉमर्स साइट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी, लेकिन जोमैटो, स्वीगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लगा रहेगा। बैंक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल दवा, मेडिकल उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता इकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टर, सरकारी राशन की दुकानों का ही लेनदेन हो सकेगा।

सरकारी राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे। प्रतिदिन 50-50 हितग्राहियों को ही खाद्यान्न वितरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे।

धमतरी :

जिले में 11 अप्रैल की रात 12 बजे से जारी बंद को अब 5 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले से जो छूट और बंदिशे थीं, वह लागू रहेंगी। हालांकि कुछ नई छूट के साथ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।  मीट, मछली्, चिकन की दुकानें सुबह 8 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। ऑनलाइन सामान की डिलीवरी सुबह 8 से 10 बजे तक हो सकेगी। जरूरी चीजों की आपूर्ति करने वाले गोदाम रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगे। सरकारी राशन की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी।

महासमुंद :

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक परामर्श से लॉकडाउन बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। इसके लेकर 28 प्वाइंट में दिशा-निर्देश और गाइडलाइन जारी की गई है। मेडिकल स्टोर खुलेंगे। दवाइयों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी राशन की दुकानें सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे।

थोक व्यापारी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेले वाले सुबह 6 बजे से 2 बजे तक मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ फल-सब्जियां बेच सकेंगे। वहीं मीट की दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगी। किराना दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें अपने वाहन पर सामान की लिस्ट चस्पा करनी होगी।

होटल और रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जोमैटो और स्वीगी के माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसमें कार्यरत कर्मचारियों और होम डिलीवरी करने वालों को समय-समय पर कोविड-19 टेस्ट और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में लगे वाहनों, एलपीजी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से संचालित ऑटो व टैक्सियों, मीडियाकर्मियों, प्रेस वाहनों, हॉकर को ही फ्यूल देंगे। दूध, सब्जी दुकान, न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा।

बैंक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल दवा, मेडिकल उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता इकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टर, सरकारी राशन की दुकानों का ही लेनदेन हो सकेगा। LPG एजेंसियां टेलीफोनिक और ऑनलाइन बुकिंग पर ही सिलेंडर घर पहुंचाएंगी।

कांकेर :

जिले में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया है, जो कि 26 अप्रैल को खत्म होने वाला था। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने इसे बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान आमलन के लिए मेडिकल स्टोर और पोस्ट ऑफिस को ही खोलने की अनुमति दी गई है। मेडिकल स्टोर खुलेंगे। दवाइयों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी। नगरीय क्षेत्र से बाहर हाईवे पर स्थित ढाबा और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ टेक अवे की ही अनुमति दी गई है।स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेले वाले सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ फल-सब्जियां बेच सकेंगे। वहीं मीट की दुकानें दोपहर 12 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगी।

पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में लगे वाहनों, एलपीजी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से संचालित ऑटो व टैक्सियों, मीडियाकर्मियों, प्रेस वाहनों, हॉकर को ही फ्यूल देंगे। दूध, सब्जी दुकान, न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 6.30 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा। पेट शॉप, एक्वेरियम को पशुओं के चारे के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। LPG एजेंसियां टेलीफोनिक और ऑनलाइन बुकिंग पर ही सिलेंडर घर पहुंचाएंगी।

कोंडागांव :

जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए 20 अप्रैल से 26 अप्रैल और अब 5 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान आदेश में संशोधन कर कुछ छूट की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। मेडिकल स्टोर खुलेंगे। दवाइयों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेले वाले सुबह 6 बजे से 2 बजे तक मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ फल-सब्जियां बेच सकेंगे। वहीं मीट की दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगी।

किराना दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें अपने वाहन पर सामान की लिस्ट चस्पा करनी होगी। पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में लगे वाहनों, एलपीजी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से संचालित ऑटो व टैक्सियों, मीडियाकर्मियों, प्रेस वाहनों, हॉकर को ही फ्यूल देंगे। दूध, सब्जी दुकान, न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 6.30 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा।

बैंक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल दवा, मेडिकल उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता इकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टर, सरकारी राशन की दुकानों का ही लेनदेन हो सकेगा। LPG एजेंसियां टेलीफोनिक और ऑनलाइन बुकिंग पर ही सिलेंडर घर पहुंचाएंगी।

जशपुर :

जिले में 16 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया है, जो कि 26 अप्रैल को खत्म होने वाला था। हालांकि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर को ही खोलने की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन सरकारी, प्रशासनिक कार्य में लगे वाहनों, आपात सेवाओं, पत्रकारों, अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो-टैक्सी और परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाने पर ही छूट दी जाएगी। सभी तरह के बाजार, फल, सब्जी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह प्रशासन होम डिलीवरी कराएगा।

किराना दुकानदार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों को भी छूट रहेगी। दूध-डेयरी, न्यूज पेपर हॉकर, पेट शॉप, एक्वेरियम को पशुओं के चारे के लिए सुबह 8 से 9 बजे और शाम को 6 से 7 बजे तक ही अनुमति होगी। बैंकिंग सेवाएं न्यूनतम स्टाफ के साथ सुबह 10 से 1 बजे तक संचालित हो सकती हैं। धार्मिक स्थल, शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगे। LPG एजेसिंयां टेलीफोनिक और ऑनलाइन बुकिंग पर ही सिलेंडर घर पहुंचाएंगी।

सूरजपुर :

26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब इसे 5 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मेडिकल स्टोर खुलेंगे। दवाइयों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेले वाले सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ फल-सब्जियां बेच सकेंगे। वहीं मीट की दुकानें दोपहर 12 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगी। पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में लगे वाहनों, एलपीजी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से संचालित ऑटो व टैक्सियों, मीडियाकर्मियों, प्रेस वाहनों, हॉकर को ही फ्यूल देंगे।

दूध, सब्जी दुकान, न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 6.30 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा। पेट शॉप, एक्वेरियम को पशुओं के चारे के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। LPG एजेंसियां टेलीफोनिक और ऑनलाइन बुकिंग पर ही सिलेंडर घर पहुंचाएंगी।

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