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New Sim Card Rule – सिम कार्ड जारी करने को लेकर नियमों में बदलाव, हो सकता है अब 10 लाख का जुर्माना


सरकार ने सिम कार्ड जारी करने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने सुरक्षा के कारण सिम कार्ड बेचने के नियमों को सख्त किया है। यह नियम एक अक्तूबर यानी आज से लागू हो रहे हैं। इन नियमों के तहत, थोक में सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री और एक ही नाम या आईडी पर कई सारे सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगेगी। इससे स्पैमिंग में भी कमी देखने को मिल सकती है।

लग सकता है 10 लाख का जुर्माना

नई सिम कार्ड को लेकर सरकार की गाइडलाइन भी जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक देश में करीब 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा बिजनेस (दुकान) का भी केवाईसी कराना होगा।

ग्राहकों पर क्या होगा असर?

सिम कार्ड को लेकर सरकार के नियमों का असर डीलरों के साथ ग्राहकों पर भी पड़ेगा। वहीं नए सिम कार्ड खरीदने वाली प्रोसेस में समय लग सकता है। वहीं सिम कार्ड खोने या फिर टूटने के स्थिति में भी ग्राहकों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

क्या है CIN नंबर?

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नए नियमों के तहत सिम बेचने वाले डीलर्स और रिटेल स्टोर्स को एक कॉरपोरेट आईडी नंबर CIN जारी किया जाएगा। बिना CIN नंबर के सिम कार्ड की बिक्री नहीं की जा सकेगी। ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और आईडी को ब्लॉक भी किया जा सकता है। बता दें कि इस आईडी के लिए  रिटेल स्टोर को अपनी आधार, पासपोर्ट, पैन और जीएसटी जैसी डिटेल देनी होगी।



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