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जला सकेंगे ज्योत पर दर्शन की अनुमति नहीं होगी, इन 5 शर्तों के साथ मिली इजाजत

रायपुर – ज्योत को लेकर कोरोना के गाइडलाइन व नियंत्रण की भारत सरकार व राज्य सरकार की तरफ से जारी नियमों का का पालन करना जरूरी होगा। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो पूरी जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन की होगी, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

5 अलग-अलग बिंदुओं में ज्योत प्रज्वलन की जिला प्रशासन ने इजाजत दी है। निर्देश के मुताबिक मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत जलाये जायेंगे, हालांकि ज्योत दर्शन के लिए दर्शानार्थियों व बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा।

बता दें कि नवरात्र इस दफा बिल्कुल बेरंग रहेगा। ना भव्य पंडाल दिखेंगे, ना डांडिया की झनकर सुनाई देगी।

लेकिन शर्तों के साथ ज्योत की इजाजत दे दी गयी है। इस बाबत अपर कलेक्टर विनित नंदनवार ने निर्देश जारी कर दिया है। एडिश्नल कलेक्टर विनित नंदनवार के निर्देश के मुताबिक ज्योत प्रज्वलन तो भक्त करा सकेंगे, लेकिन ज्योत दर्शन की इजाजत उन्हें खुद नहीं होगी। मंदिर समिति के सदस्य ही ज्योत प्रज्वलित करायेंगे।

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