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छत्तीसगढ़ में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना हुवा अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यो से ट्रैन से आने वाले यात्रियों के लिए तीन दिन पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। जिनके पास यह रिपोर्ट नही है उनका स्टेशन में ही स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग किया जाएगा और लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु जी पिल्ले ने इस संबंध में सभी कलेक्टरेां को आवष्यक व्यवस्था करने के निर्देष दिए है। इस कार्य के लिए रेल्वे प्रबंधन का भी आवष्यक सहयोग लिया जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि कोरोना जांच के बाद पाजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को आवष्यकतानुसार डेडिकेटेड अस्पताल,कोविड केयर सेंटर,होम आइसोलेषन में उपचार हेतु परिवहन की व्यवस्था से भेजा जाए। ऐसे यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण नही है और जिनकी जांच नही की जा रही है उन्हे 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और षहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रषासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वांरेटीन किए जाने हेतु पूर्व में जारी दिषा निर्देषों का पालन किया जाए। क्वारंेटीन सेंटरों में स्वास्थ्य परीक्षण/जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत वर्ष के निर्देष का पालन किया जाएगा। रेल्वे स्टेषनों के जांच केन्द्रों में कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिष्चत कराया जाए।

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