केंद्र सरकार द्वारा जारी नए नियम में कहा गया है कि आपका राशन कार्ड (Ration Card) तीन महीने में रद्द किया जा सकता है. नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने तीन महीने तक राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये मान लिया जाएगा कि उसे राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों को भरपेट भोजन मिल सके इसके लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना की शुरुआत की ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्य में जाए तो उसे वहां भी राशन आसानी से मिल सके।
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राशन कार्ड व्यवस्था के तहत सरकार की कोशिश रहती है कि जरूरतमंदों को अनाज मिल सके. सरकार समय-समय पर इससे जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है. इसी कड़ी में सरकार ने यह नियम निकाला है कि, यदि आपने तीन महीने तक राशन नहीं लिया है तो अपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है. इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड है, उन्हें हर तीन महीने के भीतर अपना राशन प्राप्त करना होगा नहीं तो राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
बता दें कि राज्यों ने नियम को लागू करना शुरू कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में जिलेवार रिपोर्ट मांगी है. यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो इसके मतलब यह है कि वह खुद से अपना पेट भरने में सक्षम हैं और उसे सरकार से सस्ते दाम में अनाज की जरूरत नहीं है. ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके अनाज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है।
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गौरतलब है कि केंद्र ने देशभर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है. केंद्र सरकार की योजना है कि 31 मार्च 2021 तक पूरे देश को वन वेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाए. इसके बाद आपका राशन कार्ड हर राज्य में मानी होगा. किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप जहां रह रहे हैं वहां से राशन ले सकते हैं।



