inh24देश विदेश

यह उद्योग खुल जाएंगे अब, केंद्र ने जारी की शर्तों के साथ यह गाईडलाइन

आज लॉक डाउन के बाद गृह मंत्रालय ने कुछ दिशानिर्देशों को जारी कर दिया है। अब कुछ सेक्टरों को छूट के साथ काम की आजादी मिल पाएगी। जो छूट दी गई है इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि अगर इन इलाकों में कोई मरीज मिलता है तो यह छूट तुरंत वापस ले ली जाएंगी।

मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को गृह मंत्रालय ने सरकार की तरफ से गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 से निपटने के लिए मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं।

जारी गाईडलाइन के अनुसार कोयला खदानों में काम शुरू होने के साथ सेज़ के अंदर काम जारी रहेगा। कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दी गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत काम जारी रहेगी। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर काम जारी रहेगा। आईटी, चाय, दूध, ऑफिस सेक्टर में काम शुरु रहेगा। गांव में सड़क निर्माण का कार्य जारी रहेगा। आयुष समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक एटीएम पोस्टल सेवा और पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि ऐसी सभी जगह बंद कर दी जाएंगी जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। ट्रेन और बस भी बंद रहेंगे। थूकने पर जुर्माना लगेगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉक डाउन की समय सीमा को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। जिसमें लोगों को छूट दी जा सकती है, यह छूट 20 अप्रैल से मिलेगी। लेकिन उसके लिए कुछ दिशा-निर्देश सरकारी दर से जारी किए जाएंगे। अगर इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं होता है, तो उन इलाकों में भी बंद कर दिया जाएगा।

Related Articles

Back to top button