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गरियाबंद कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने पारित किया आदेश चिटफंड कंपनी की 20.77 हेक्टेयर जमीन की होगी कुर्की

गिरीश गुप्ता गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज चिटफंड कंपनी के खिलाफ एक आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने कंपनी की 50 एकड़ से अधिक जमीन कुर्की करने का आदेश पारित किया है। कंपनी की यह जमीन गरियाबंद जिले में थी जिसकी कुर्की का आदेश जारी किया है।जिला शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार PACL लिमटिड कंपनी का छूरा ब्लॉक अंर्तगत मुढ़ीपानी गांव में 20.77 हेक्टेयर रकबा में निवेश किया हुआ था जिसकी कुर्की के आदेश आज कलेक्टर द्वारा दिए गए है।जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रकरण राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) से संबंधित है।

कंपनी अथवा वित्तीय स्थापना द्वारा सोचे-समझे तरीके से राज्य के विभिन्न जिलों के आमजन को ठगी या धोखा देने के उद्देश्य से लोक लुभावने योजनाओं जैसे परिपक्वता पर ब्याज, बोनस, लाभ आदि झूठे वादे कर रकम जमा कराये गये, किन्तु जमाकर्ताओं को उनके निक्षेप वापस नहीं किय गये है। आरोपी वित्तीय स्थापना पीएसीएल लिमिटेड कंपनी द्वारा निवेशकों और जमाकताओर् से प्राप्त धनराशि के एवज में श्री रामप्रीत कुमार पिता यदुनंदन गुप्ता के नाम से ग्राम मुढ़ीपानी में कुल 8 खसरा नम्बर 12, 13/2, 16, 27, 28, 29, 30, 31 अंतर्गत 20.77 हेक्टेयर रकबा क्रय किया गया था। जिसका बाजार मूल्य लगभग 33 लाख 29 हजार 431 रूपये आंकलित है ।गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा चिटफंड कंपनी में फसी राशि को लौटाने आवेदन लिये जा रहे है। साथ ही उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है।

इसी कड़ी में पीएसीएल लिमिटेड चिटफंड कंपनी की जिले में 20.77 हेक्टेयर रकबा को कुर्की किये जाने हेतु अंतःकालिन आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा निवेशकों और जमाकर्ताओं से प्राप्त धन राशि के एवज में उक्त कंपनी के छुरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम मुढ़ीपानी में 20.77 हेक्टेयर भूमि को निक्षेपकों के हित संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कुर्की हेतु आदेश जारी किया गया है।

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