बेमेतरा जिला अन्तर्गत कोविड-19 एवं नए वैरिएंट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिले में स्थित समस्त पेट्रोल पंपों, व्यापारिक/व्यवसायिक केन्द्रों व मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों व इन संस्थानों में आने वाले ग्राहकों के लिए मास्क/फेस कव्हर अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान ने इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
Related Articles
CGNews- समय पर नही मिला 108 वाहन, मरीज के परिजन और नगरवासियों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा
September 13, 2024
CGNews- जल-जीवन मिशन से हर घर को मिल रहा शुद्ध पेयजल, ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन का जताया आभार
September 13, 2024
Check Also
Close