कोरबा में शिव कुमार यादव पिता छेदीलाल यादव उम्र 21 साल निवासी चाकामार के द्वारा दिनांक 07 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके पिता छेदी लाल यादव ग्राम चाकामार का गाय बैल का चरवाहा का काम करता है, रोज सुबह 7 बजे गाय बैल को लेकर जाता है तथा शाम 5 बजे लेकर वापस आता है कि 6 दिसंबर को सुबह 7 बजे ग्राम ग्राम चाकामार गया बैल को लेकर चराने के लिए गेलहा चुआ जंगल गया था । शाम 5 बजे वापस आया तथा रात्रि तक घर वापस नहीं आने पर खोजबीन किये नहीं मिला।
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जिसके बाद दिनांक 07 दिसंबर के 6 बजे इनके पिता मृतक का छेदीलाल की लाश साधिन बाई के खेत में मरा पड़ा हुआ मिला । जिनकी रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर मृतक के शव पंचनामा करवाई पश्चात शव का परीक्षण कराया गया जिसमें डॉक्टर ने मृतक की मृत्यु होमीसाइडल होना बताने पर धारा 302, 201 भादवि का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोज राम पटेल( भापुसे) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा (रापुसे) एवं नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू (रापुसे)के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी राजगामार सुरेश कुमार जोगी के द्वारा बारीकी से विवेचना किया गया जो विवेचना दौरान मुखबीर एवं गवाह के द्वारा बताया गया कि आरोपी बीरबल और मृतक के मध्य गाली-गलौज मारपीट की घटना हुई था।
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आरोपी बीरबल को तलब कर पूछताछ करने पर मृतक द्वारा शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था नहीं देने पर गंदी गंदी गाली दे रहा था जिसे पत्थर से सिर पर मारा जिससे मृतक की मृत्यु हो गई और लाश को अपने लड़का सूरज के साथ उठा उठाकर साधिन बाई के खेत में रख देना पाया गया है, प्रकरण में घटना में प्रयुक्त पत्थर जप्त किया गया है । आरोपी गण को गिरफ्तार लर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है । उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी रजगामार सुरेश कुमार जोगी , प्रधान आरक्षक योगेश रात्रे, छोड़ो राम खुटिया, आरक्षक सूरज दिव्य, संजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।