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छत्तीसगढ़ – 9वीं की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार, हुई 20 साल की सजा


बेरला थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। बेमेतरा की अपर सत्र न्यायधीश ने फैसला सुनाया है।

घटना 10 फरवरी 2021 की बताई जा रही है। घटना की सुबह कक्षा 9वीं की छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आई। 2- 3 दिन तक पतासाजी के बाद वह नहीं मिली, तो थाने में एफआईआई दर्ज कराई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।

अपहृत छात्रा को आरोपी विश्वजीत पिता श्रीनाथ बिहारी (25) ग्राम सारसगुड़ा, जिला कालाहांडी (ओडिसा) के कब्जे से बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि लड़की के नाबालिग होते हुए भी आरोपी ने उससे शादी की और संबंध बनाया।

मामले में धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ठ), 6, 12 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान पेश सबूतों से दोष सिद्ध हुआ। इस पर आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।





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