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Big breaking – हाइकोर्ट से पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह को बड़ी राहत, FIR रद्द करने का सुनाया फैसला

हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया है।हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर उच्चतम न्यायालय के न्याय सिद्धांतो के विपरीत है। इससे पहले जस्टिस एन के व्यास की सिंगल पीठ में सुनवाई पूरी हुई थी और कोर्ट ने मामले फैसले को सुरक्षित रखा था। मामले में बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा व अपूर्व ने अपना पक्ष रखा था ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर ईओडब्ल्यू/ एसीबी ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध परिलिक्षित नहीं होना पाया।

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