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बलरामपुर – बलात्कार के बाद हुई गर्भवती तो रखा साथ फिर भगा दिया कुछ दिनों में, युवक को ऐसी मिली सजा

बलरामपुर – बलात्कार के बाद गर्भवती होने और बच्चा हो जाने के बाद दबाव में आकर पीडि़ता को अपने साथ रखने और बाद में छोड़ देना के मामले में रिपोर्ट के बाद शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीडि़ता 27 सितंबर को थाना उपस्थित आकर इस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि माह सितंबर वर्ष 2020 में ग्राम दोहना निवासी भीनू पैकरा (20 वर्ष) इसके घर पर आया और इसे अकेला देखकर तुमसे शादी करूंगा बोल कर इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और घटना की बात किसी को भी नहीं बताने के लिए बोला। जिससे यह गर्भवती हो गयी तो घटना की बात को अपने माता-पिता को बताई। तब इसके माता-पिता ग्राम पंचायत में बैठक कर भीनूराम के द्वारा इससे शादी करने की बात को स्वीकार करने पर पीडि़ता भीनु पैकरा के घर में रहने लगी।

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बलात्कार से गर्भवती होकर यह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एक बच्ची को जन्म दी, लगभग 7-8 दिन जीवित रहने के बाद बच्ची रात में अचानक मर गई। घटना के कुछ दिन बाद वह कक्षा 12वीं की परीक्षा दिलाने अपने माता-पिता के घर आ गई। लगभग 1 माह बाद पीडि़ता भीनु के घर गई तो वह अपने घर में घुसने नहीं दिया और तुम मेरी पत्नी नहीं हो कहकर भगा दिया। मामले में रिपोर्ट के बाद शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376.2(6) भादवि पॉक्सो एक्ट की धारा 46 का कायम कर विवेचना में लिया गया।

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घटना की जानकरी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सुशील नायक के निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शंकरगढ़ अमित गुप्ता द्वारा टीम गठित कर तत्परतापूर्वक प्रकरण के आरोपी भीनू पैकराको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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