छत्तीसगढ़

छग में IAS जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज, बलात्कार का है आरोप

जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते 3 जून को पीड़िता महिला की रिपोर्ट पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने में रेप की एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते 3 जून को पीड़िता महिला की रिपोर्ट पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने में रेप की एफआईआर दर्ज की गई थी।

एफआईआर के बाद से ही आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस द्वारा पीड़िता को एक अन्य मोबाइल सौंपने नोटिस दिया गया है, जिस पर पीड़िता ने हफ्ते भर में मोबाइल देने की बात कही है। कहा जा रहा है कि पीड़िता से मोबाइल की जाँच के लिए मानेगा गया है।

गौरतलब है कि 3 जून को पीड़िता महिला ने एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस को बताया था कि पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक ने 15 मई को कलेक्टोरेट बुलाया और कलेक्टर चैंबर के रेस्ट रूम में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पूर्व कलेक्टर द्वारा अश्लील मैसेज और चैटिंग करने के साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे थे, जिसके बाद पुलिस ने 376, 506, 509-ख के तहत जुर्म दर्ज किया था। मामले में आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज किया गया है।

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