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अपने सौतेले भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

कुश अग्रवाल,बलौदा-बाज़ार। दिनांक23.10.2019 के 17:40 बजे प्रार्थी पवन चन्द्राकर ने सिसदेवरी थाना पलारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि खिलावन चन्द्राकर शादीशुदा पत्नि का लड़का है एवं प्रमोद चन्द्राकर छोटे पत्नि का लड़का है जो दोनों भाई हमेशा झगड़ा होते थे घटना के दिन शाम को खिलावन चन्द्राकर गाली गलौज कर रहा था प्रमोद चन्द्राकर घर से बाहर गली में घर के सामने निकला जिसे खिलावन चन्द्राकर ने टंगिया लेकर इसकी पत्नि ममता चन्द्राकर लाठी लेकर निकले खिलावन चन्द्राकर ने धारदार टंगिया से प्रमोद चन्द्राकर के बायें गले में मारकर प्राणघातक चोंट पहुंचाया उसकी पत्नि मामता चन्द्राकर लाठी से दोनों मिलकर मारपीट किये घायल प्रमोद चन्द्राकर को शासकीय अस्पताल पलारी लाये जो ईलाज के दौरान मृत्यु हो गये कि रिपोर्ट पर थाना पलारी में मर्ग क्रमांक 100/2019 धारा 174 द0प्र0स0 एवं अपराध क्रमांक 414/2019 धारा 302,34 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना तत्कालिन थाना प्रभारी पलारी एन.के.स्वर्णकार व्दारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपिगण खिलावन चन्द्राकर एवं ममता चन्द्राकर को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र क्रमांक 339/2019 दिनांक 20.11.20219 को तैयार कर न्यायालय पेश किया गया वर्तमान थाना प्रभारी सी.आर.चन्द्रा व्दारा साक्षियों को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में सही समय पर साक्ष्य हेतु पेश किये एवं शासकीय अधिवक्ता समीर अग्रवाल ने सभी साक्षियों का परीक्षण कर बचाव पक्ष के विद्वान वकीलों से तर्क संगत तथ्यों को सामने रखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष गवाहों का परीक्षण किये जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार रजनीश श्रीवास्तव व्दारा साक्षियों का परीक्षण किया गया परीक्षण उपरांत आज फैसला सुनाते हुए प्रकरण के आरोपी खिलावन चन्द्राकर पिता पवन चन्द्राकर उम्र 40 वर्ष साकिन सिसदेवरी थाना पलारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. के विरूद्ध धारा 302 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुये दिनांक 27.08.2021 को आजीवन कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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