सरगुजा में 22 से 28 तारीख तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों के परिवहन पर रोक रहेगी। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की है।
इसी तरह बिलासपुर में भी 23 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। बता दें कि बिलासपुर नगर निगम, बिल्हा और बोदरी नगर पंचायत में लॉकडाउन किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आवश्यक गतिविधियों को लॉकडाउन में छूट रहेगी । बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ये निर्णय लिया गया है।
रायपुर में शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण कलेक्टर ने सात दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन (Total Lockdown) लागू कर दिया है। कलेक्टर ने रविवार को आदेश जारी करते हुए बिरगांव और रायपुर नगर निगम क्षेत्र को पूर्णतः सील करने का आदेश दिया है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं ही संचालित रहेंगी। आदेश में लिखा गया है कि जो व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते पाया जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक 22 जुलाई से 28 जुलाई की रात 12 बजे तक पूर्वतः लॉकडाउन जारी रहेगा।
बिलासपुर, भिलाई, कांकेर, चिरमिरी में भी लॉकडाउन
बिलासपुर/भिलाई/कांकेर/बैकुंठपुर कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए बिलासपुर, भिलाई, कांकेर और चिरमिरी में भी वहां के जिला कलेक्टरों ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। बिलासपुर के 3 नगरीय क्षेत्रों और भिलाई में सभी 10 नगरीय निकायों में 23 से 31 जुलाई तक, वहीं कांकेर और चिरमिरी में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा।
इन्हें रहेगी छूट
अधिकारी-कर्मचारी व आम लोगों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य।
पुलिस थाना, सभी शासकीय कार्यालय जनता के लिए रहेंगे बंद।
कॉलोनियों और बस्तियों में ठेले पर सुबह 10 बजे तक सब्जियों की बिक्री की अनुमति।
मिल्क प्लांट दवा दुकान, एटीएम, एलपीजी के संस्थान और परिवहन पेट्रोल पंप, टेलीकॉम इंटरनेट संबंधी संस्थान खुले रहेंगे।
स्थाई दुकानें व निर्धारित स्थानों पर फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली व अंडा के विक्रय व भंडारण के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का समय निर्धारित।
ये पूरी तरह लॉक
घर से निकलने पर प्रतिबंध, सिर्फ जरूरी काम के लिए एक व्यक्ति को ही अनुमति।
मेडिकल व आवश्यक सेवा में लगे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त है, सिर्फ वही चलेंगे।
सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक बाजार, पूर्णतः बंद रखे जाएंगे।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को बंद रहेंगे। शासकीय अर्ध-शासकीय और जी कार्यालय बंद रहेंगे। कर्मचारियों वर्क फ्राम होम के निर्देश।
सिर्फ व्यावसायिक वाहनों को रात प्रवेश की अनुमति।
रिक्शा, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिवहन पूर्णतः बंद रहेगा।
होटल-रेस्टोरेंट में संचालित बार 2 तक बंद
कोरोना संक्रमण को देखते हुए होटल व रेस्टारेंट में संचालित बार को बंद करने की अवधि 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि सीएम हाउस में भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 21 जुलाई के बाद जिले के कलेक्टर एक हफ्ते का लॉकडाउन कर सकेंगे। इसके बाद रायपुर कलेक्टर ने राजधानी में लॉकडाउन करने का फैसला किया है। बता दें कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जैसे शहरों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है जिसके बाद रायपुर कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। लॉकडाउन में केवल किराना फल सब्जी और दूध की दुकानें ही सुबह 6 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप गैस एजेंसी और दवाई दुकान एवं अस्पताल भी खुल सकेंगे।




