धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मड़ेली में आज तड़के आबकारी अमले को बड़ी सफलता मिली है। विभाग की टीम के द्वारा दबिश देकर चार अलग-अलग प्रकरणों में मदिरा का अवैध विक्रय, परिवहन तथा भण्डारण के मामले में चार आरोपियों से कुल 40 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई तथा आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेजा गया।
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जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम मड़ेली निवासी श्रीमती मुन्नी बाई पति रतनूराम कमार कच्ची महुआ शराब बेचते पाई गई तथा उसके आधिपत्य से 3 लीटर महुआ शराब बरामद कर उनके विरुद्ध धारा 34(1)(क), (ख) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी ग्राम में तलाशी के दौरान दशमत पति द्वारिका कमार से 23 लीटर महुआ शराब, लक्ष्मी पति रामलाल कमार से 8 लीटर महुआ शराब तथा पुरूषोत्तम पिता लखमन कमार से 6 लीटर महुआ शराब बरामद कर धारा 34(1) (क), 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत गैरजमानती अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया गया।
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आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले के नगरी विकासखण्ड में आदिवासियों को उनके सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों पर प्रति परिवार अधिकतम 5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के आधिपत्य की छूट है। परम्परागत छूट की आड़ में नगरी विकासखण्ड के सरहदी मगरलोड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कच्ची शराब के अवैध कारोबार की लगातार शिकायतें मिल थीं। महुआ शराब का अमानक विनिर्माण जन स्वास्थ्य हेतु हानिकर सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार की जनहानि की आशंका के मद्देनजर आबकारी राजस्व हित में आबकारी टीम धमतरी द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि शराब के अवैध विनिर्माण, धारण, परिवहन तथा विक्रय से संबंधित शिकायत विभाग के टोल फ्री नम्बर 14405 पर अथवा आबकारी नियंत्रण कक्ष धमतरी के दूरभाष नम्बर 07722-232723 पर सूचित किया जा सकता है।
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