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छत्तीसगढ़ – बहलाकर भगा ले गए पुणे और वहां बनाते रहे शारीरिक सम्बन्ध नाबालिगों से, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

कुश अग्रवाल बलौदाबाजार – थाना भाटापारा (Bhatapara) ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती नाबालिक बच्चों के अपहरण एवं उनके साथ होने वाले उत्पीड़न की शिकायत आने पर पुलिस अधीक्षक आई.के. एलेसेला के द्वारा तत्काल सक्षम कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना भाटापारा ग्रामीण में दर्ज अपराध के संबंध में दिया गया। प्रकरण के विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त मामलो के नाबालिक पीड़िता एवं आरोपीगण पूणे (Pune) महाराष्ट्र (Maharashtra) में निवासरत है ।

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सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल थाना प्रभारी रामअवतार ध्रुव के मार्गदर्शन में एक पुलिस टीम गठित कर पुणे महाराष्ट्र (Maharashtra) के लिए रवाना किया गया था । उक्त पुलिस टीम पुणे पहुचने पर नाबालिक अपहृता एवं संदेही उमेंद ध्रुव पिता आजूराम ध्रुव ग्राम धुर्राबांधा की पता तलाश किया गया जो एनावाडी चौक पुणे महाराष्ट्र में एक भवन निर्माण कंस्टक्शन कंपनी में काम करते मिला ।

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इसी तरह से एक अन्य प्रकरण के नाबालिक अपहृता एवं संदेही गोविंद ध्रुव पिता बंशीलाल ध्रुव उम्र 22 साल साकिन तुरमा की पता तलाश करने पर दोनों अकलूज शहर जिला सोलापुर (Solapur) महाराष्ट्र में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते मिले । दोनों आरोपियों एवं दोनों अपहृताओं को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा दोनों नाबालिको को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर महाराष्ट्र पुणे में ले जाकर उनके साथ जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाकर शारीरिक शोषण करने की बात बताई गई।

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उसके बाद दोनों आरोपियों एवं दोनों अपहृताओं को अभिरक्षा में लेकर पुलिस टीम थाना भाटापारा ग्रामीण में लेकर आये । विवेचना में अपहृताओं के साथ हुए घटना के प्रकरण में धारा 363,366,376 भादवि एवं 04,06 पाक्सो एक्ट की धारा के तहत दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर उनके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना देकर आरोपियों को ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया ।

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