छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संक्रमण (कोविड-19 ) की रोकथाम के लिए अस्थाई कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन , कोविड केयर सेंटर एवं अन्य व्यवस्था के संसाधन जुटाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 ( संशोधित-2020) के तहत सामान खरीदी के लिए निविदा आमंत्रण हेतु विभिन्न नियमो में शिथिलता प्रदान करने कहा गया है। इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ,मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव सहित प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जरी किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विषय की आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 ( संशोधित-2020) के नियम -10 में प्रावधानित “प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाए आवश्यकता की प्रकृति अभिलिखित करते हुए सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा” के तहत समयावधि में सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है ।



