बड़ी खबर – निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत, आय से अधिक संपत्ति का मामला – cgtop36.com

बिलासपुर- आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने पचास हज़ार के बाण्ड पर सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि जीपी सिंह राज्य के बाहर रहेंगे और सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में बुलाए जाने पर पेशी पर आना होगा.
गौरतलब है कि EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके साथ ही मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. फरार जीपी सिंह को 11 जनवरी के दिन ईओडब्ल्यू की टीम ने नोएडा से गिरफ्तार किया.
बता दें कि जीपी सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया था. 18 जनवरी को जीपी सिंह विशेष अदालत में पेश किए गए. तब से लेकर आज तक जीपी सिंह जेल में ही हैं. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है. इस दौरान जमानत देने के लिए उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था. इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे. तब से उनकी जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित थी.
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत :
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद जीपी सिंह के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन, वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली . उनके वकील आशुतोष पांडेय ने बताया कि बीते ”चार मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया है. इस दौरान 9 मई को केस हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में लगा था. उन्होंने इस मामले को एप्रोपिएट बेंच में रखने के निर्देश दिए. 10 मई को जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में उनकी बेल पर नंबर नहीं आ पाया. ऐसे में अब केस की अंतिम सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि तय की गई है.”





