बहुचर्चित टूलकिट मामले में आज सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनो के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है।
बता दे कि 3 दिन पहले जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से अंतरिम राहत के रूप में FIR पर रोक लगाने की मांग को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज जारी कर दिया गया है। हालांकि ये राहत केवल अंतरिम है और मामले में दायर मूल पर 3 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी चूंकि कोर्ट ने मामले में पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के भीतर जवाब तलब भी किया था।
गौरतलब है कि,पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टुलकिट मामले में अपने खिलाफ रायपुर के सिविल लाईंस थाने में दर्ज FIR को चुनौती दी थी, दोनो के वकील विवेक शर्मा ने याचिका में उच्च न्यायालय से कहा था कि जिस टूलकिट को लेकर पूर्व सीएम और पात्रा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, वह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध था और याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक डोमेन में मौजुद उस डिजिटल अभिलेख पर टिप्पणी की है। इसलिए उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं बनता।
इसके साथ ही याचिका में कहा गया है की सरकार ने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत मामले में FIR दर्ज कराया है। याचिकाकर्ता के वकील विवेक शर्मा ने कोर्ट में कहा कि हमारे देश का संविधान किसी को भी अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देता है और याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अपने अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए ये टिप्पणी की है।




