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कोर्ट में जेल में बंद पति से पत्नी ने सेक्स करने की मांगी इजाजत, आखिर पत्नी को क्यों लगानी पड़ी शारीरिक संबंध बनाने याचिका

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक अजीब तरह का एक अलग ही मामला पहुंचा। मामले में पत्नी जेल में बंद हत्यारे पति के साथ संबंध बनाकर अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती है। याचिका का पति हत्या के मामले में दोषी करार है और वह अपनी सजा काट रहा है। हालांकि मामला पुराना बताया जा रहा है।

उसका पति 28 अगस्त 2018 से गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। याची ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इन्हीं अधिकारों में वंश को बढ़ाने का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार जेल की कैद के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है। याची ने जसवीर सिंह बनाम पंजाब सरकार केस का हवाला देते हुए बताया कि उस मामले में पति-पत्नी दोनों जेल में थे और नि:संतान थे।

उन्होंने हाईकोर्ट से बच्चा पैदा करने के लिए अनुमति देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या हिरासत की स्थिति में किसी को वंश वृद्धि का अधिकार दिया जा सकता है। हाईकोर्ट का उत्तर सकारात्मक था और हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि इस विषय पर नीति बनाने को लेकर आवश्यक निर्णय लिया जाए।

याची ने कहा कि उसके साथ भी परिस्थिति लगभग ऐसी ही है और संविधान के दिए इस अधिकार को उससे छीना न जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस पर जवाब मांगा तो हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में गृह विभाग के एसीएस से राय के बाद ही कुछ बता सकती है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या राज्य में ऐसी कोई नीति मौजूद है, यदि नहीं मौजूद है तो क्या इस दिशा में कानूनी रूप से कुछ कदम उठाया जा सकता है।

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