छत्तीसगढ़

गरियाबंद – सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नवम्बर 2020 तक फ्री अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण के संबंध में जारी हुवे निर्देश, जानिए क्या हैं जानकारी

प्रतीक मिश्रा गरियाबंद – राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशनकार्डो के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड में (सामान्य एपीएल श्रेणी के राशनकार्डों को छोड़कर) माह जुलाई से नवम्बर 2020 तक प्रतिमाह अतिरिक्त चावल एवं चना आबंटन का उपभोक्ता निर्गम मूल्य निःशुल्क होगा।

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कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने इस संबंध में सहायक पंजीयक, नोडल अधिकारी एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। जिला खाद्य अधिकारी एच.के. डड़सेना ने बताया कि माह जुलाई 2020 से नवम्बर, 2020 तक उपरोक्त श्रेणी के राशनकार्डों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा उन्हें छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी।

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माह जुलाई 2020 के अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण माह अगस्त 2020 के नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन एवं वितरण के साथ किया जावेगा। उपरोक्त राशनकार्डों में जुलाई से नवम्बर 2020 तक 01 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरण किया जावेगा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्रों में प्रदाय किये जा रहे चने की पात्रता के अंतर्गत 01 किलो चना निःशुल्क तथा 01 किलोग्राम चना 5 रूपये प्रति किलो उपमोक्ता दर पर प्रदाय किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी राशन कार्डधारक को प्रदाय किये जाने वाले चने की पात्रता 02 किलोग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

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