सरगुजा पंकज बेक मौत मामला – हाईकोर्ट से थानेदार को राहत, जमानत अर्जी हुई मंजूर
छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के कोतवाली थाने में हुए बहुचर्चित हिरासत में मौत के मामले में इंस्पेक्टर विनीत दुबे को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर विनीत दुबे की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
इंस्पेक्टर सहित 5 अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर आईजी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में सरगुजा के अंबिकापुर के कोतवाली थाने के पीछे निजी अस्पताल परिसर में पंकज बेक का शव मिला था। अंदेशा था कि कोतवाली पुलिस के हिरासत में मारपीट के बाद यह मौत हुई है।
बता दें कि आईजी सरगुजा के आदेश पर आरोपित इंस्पेक्टर विनीत दुबे, एएसआई मनीष यादव, प्रियेश जान, आरक्षक दीनदयाल सिंह और लक्ष्मण राम के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए इंस्पेक्टर विनीत दुबे ने निचली अदालतों से अग्रिम जमानत अर्जी के खारिज होने जाने के बाद हाईकोर्ट में इंस्पेक्टर विनीत दुबे ने अधिवक्ता विवेक शर्मा के जरिये अग्रिम जमानत अर्जी याचिका लगवाई थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में हुई। कोर्ट में याचिकाकर्ता के तरफ से बताया गया कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है। उसमें मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है, मामले में उनको फंसाया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर लिया है।



