दुष्कर्म के आरोपी महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निलंबित करने का आदेश, घर पहुंची पुलिस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में मुख्य सचिव से आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है. दरअसल, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगा है. आरोपी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
एफआईआर में आरोपी अधिकारी की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है. FIR में 120B यानी आपराधिक साजिश की धाराएं जोड़ी गई हैं. बुराड़ी थाना पुलिस बुराड़ी के शक्ति एन्क्लेव स्थित गुलेरियास अपार्टमेंट स्थित डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है। बताया कि डिप्टी डायरेक्टर घर पर मौजूद नहीं हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों की तलाश कर रही है. आपको बता दें कि पीड़िता सिविल लाइन इलाके के एक स्कूल में 12वीं की छात्रा है।
पुलिस ने रविवार को बताया कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता के पिता का 1 अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया और तब से वह आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर में रह रही थी।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग में उपनिदेशक पद पर लंबे समय से तैनात एक सरकारी अधिकारी पर 16 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप है. जब अधिकारी और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। आरोप लगाया गया है. हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है कि उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हम दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उसके खिलाफ क्या शिकायतें हैं और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है. अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी लेकिन कार्रवाई न होने पर खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है।




