छत्तीसगढ़

CGNews – डैम से 41 लाख लीटर पानी बहाने वाले वाले फूड इंस्पेक्टर को 53 हजार जुर्माना, जल संसाधन ने आदेश किया जारी, इतने दिन करना होगा जमा


कांकेर। परलकोट डैम से 41 लाख लीटर पानी बहाने वाले वाले फूड इंस्पेक्टर को जल संसाधन विभाग ने अब 53 हजार रुपए हर्जाना जमा करने के आदेश दिया है। SDO जल संसाधन ने यह आदेश जारी किया है। फूड इंस्पेक्टर को 10 दिनों के अंदर ये राशि दमा करने के लिए कहा गया है। जारी पत्र में 4104 घन मीटर पानी बहाने की बात की गई है।

नोटिस में कहा गया है कि 21 मई को परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर में भरे पानी में मोबाइल गिरने के बाद बिना विभाग के सीनियर अधिकारी की अनुमति के बिना डीजल पंप लगाकर पानी निकाला गया। अपने स्वार्थ के लिए 4,104 घन मीटर पानी बेकार बहाया गया। जिसका विभाग के जल दर के अनुसार चार्ज 10.50/प्रति घनमीटर की दर से 43,002 रुपए और बिना अनुमति के जल व्यर्थ पर दंड राशि रुपए 10 हजार/कुल राशि 43000 रुपए/+10,000/रु 53092 निर्धारित की जाती है, जिसे 10 दिन के अंदर जमा करना है।



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