Breaking News

प्रदेश सरकार ने जारी की तबादला नीति, देखें क्या है नई तबादला निति में खास


छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में की जाने वाली तबादलों पर निति जारी कर दी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ की आखिरी तबादला नीति 2019 में आई थी। इसमें तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा करने का प्रावधान था। स्थानांतरण के लिए आवेदन 15 जून से 25 जुलाई तक संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों को दिए जाने थे।

Read Also – बिच बाजार खरीदारी कर रहे परिवार के युवक की डंडों से बेतहाशा पिटाई, बिलासपुर में दहशतगर्दों के हौसले बुलंद, आये दिन हो रही मारपीट

वही तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम पांच प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। कब, किसका, कैसे ट्रांसफर होगा, इसे लेकर नियम बना दिया गया है।

Read Also – बलौदाबाजार – प्रेमिका की हुई सगाई तो गुस्साए प्रेमी ने कर दी अश्लील फोटो वायरल

इस निति में जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी, राज्य स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल विभाग के कर्मियों के लिए नियम तय किए गए हैं। जिला स्तर पर 10 सितंबर तक, प्रदेश स्तर पर 30 सितंबर तक सभी ट्रांसफर पूरे कर लिए जाएंगे।

Transfer-Policy-2022





Related Articles

Back to top button