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भाटापारा- कांग्रेस पार्षद एवं सभापति के खिलाफ डराने धमकाने एवम अवैध वसूली के मामले में शहर थाने में जुर्म पंजीबद्ध

डरा-धमका कर 50,000 रूपये अवैध वसूली व और पैसे की मांग करता था आरोपी पार्षद

कुश अग्रवाल बलोदा बाजार – थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायत पर जांच करने पर भयदोहन कर अवैध वसूली करने वाले आरोपी सुशील सबलानी पार्षद माता देवालय एंव सभापति नगर पालिका भाटापारा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।

विदित हो की थाने के शिकायत क्र. 165/21 दिनांक 24-10-2021 को आवेदिका उत्तरा केशरवानी पति प्रमोद केशरवानी उम्र 53 साल साकिन मातादेवालय वार्ड भाटापारा जांच तस्दीक क्रम मे प्रार्थिया एंव गवाहो के कथन, प्राप्त आडियो रिकार्डिग बातचीत की पेन ड्राइव व फोन डिटेल का स्क्रीन साट मे आरोपी सुशील सबलानी पार्षद के विरूध्द भय व क्षति मे डालकर कि- आपके घर मे अनाज खरीदते बेचते विडियो के माध्यम से शिकायत कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से खाद्य विभाग को मिला है।

प्रशासनिक आदेश पर खाद्य विभाग आपके घर छापा मारने आ रहा है। कि बात कहकर डरा-धमका कर अवैध रूप से 50,000 रूपये की वसूली करना तथा धमकी और क्षति कारित करने के भय डालते हुए 2,50,000 रूपये और मांग करने की बात पर से शिकायत आवेदन जांच तस्दीक पर आरोपी सुशील सबलानी पार्षद माता देवालय व सभापति नगर पालिका भाटापारा के विरूध्द थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 482/2021 धारा 384,385 भादवि दर्ज कर विवेचना मे लिया गया है।

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