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राज्य में 23 अगस्त तक होगा लॉकडाउन, जानें क्या है पाबंदी और किस बात की है अनुमति

तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को राज्य में लागू लॉकडाउन को 23 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने नए प्रतिबंधों के साथ 23 अगस्त तक कोविड-19 लॉकडाउन को दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। लोगों को घरों से निकलने के दौरान एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने और मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जैसे हैंड सैनिटाइजऱ का उपयोग करना होगा। सरकार द्वारा घोषित पिछला लॉकडाउन 9 अगस्त को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

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राज्य सरकार ने कहा है कि 1 सितम्बर से कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल फिर से शुरू होंगे। कर्नाटक ने भी 6 जुलाई को इसी तरह की घोषणा की और कहा है कि स्कूल 10वीं कक्षा के लिए फिर से खुलेंगे। शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार कई नए प्रतिबंध लागू किए हैं।

1 सितम्बर से कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रही है। कक्षाएं 50 प्रतिशत छात्रों के साथ कड़े कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगी।

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  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
  • पृथक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ 16 अगस्त से नर्सिंग, मेडिकल और संबंधित कॉलेज खोले जाएंगे।
  • सार्वजनिक सभा से बचने के लिए सरकार ने संबंधित जिलों के स्थानीय निकायों को बड़े स्थानों पर अलग-अलग मांस और मछली स्टालों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
  • जिला कलक्टरों को कई कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र बनाने चाहिए।
  • अंत में जैसा कि कोविड-19 मामलों में हाल ही में मामूली वृद्धि देखी गई है, सरकार ने जनता को सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की चेतावनी दी है और दुकानों और उद्यमों को प्रोटोकॉल का पालन करने की चेतावनी दी है।

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राज्य में स्कूल, कॉलेज, थिएटर, बार और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

  • पुदुचेरी के लिए आने-जाने को छोडकऱ अंतरराज्यीय बस सेवाएं बंद रहेंगी।
  • कंटेनमेंट जोन के अलावा जहां पर छूट दी गई है, वह पहले की तरह बहाल रहेंगी।

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