
राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत पूर्व पंजीकृत किसान जो 2020 – 21 में समर्थन मूल्य में धान का विक्रय कर चुके हैं उन्हें संशोधित आदेश के तहत इस वर्ष पंजीयन की आवश्यकता नहीं छ ग शाशन महानदी भवन नवा रायपुर मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत पूर्व पंजीकृत किसानों को इस वर्ष धान विक्रय के लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है इसके अलावा दलहन तिलहन कोदो कुटकी गन्ना सोयाबीन मक्का इत्यादि फसल लेने वाले किसानों को पंजीयन करवाना अनिवार्य है 2020-21 में जो किसान समर्थन मूल्य में धान बिक्री के लिए पंजीयन करवाया था और इस वर्ष धान की फसल नहीं ले रहा है या उसके बदले अन्य फसल ले रहा है तब भी उसे पंजीयन अनिवार्य है




