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कोरोना पर जारी हुई गाइडलाइन अब खुलेंगे सिनेमा घर और स्विमिंग पूल

बता दें कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोरोना के रोकथाम के उपायों को जारी रखना और लागू करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा।

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सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नियमों के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। लेकिन स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी। गाइडलाइन में बताया गया है कि बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी हॉल को पहले से ही अनुमति दी गई है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल को अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा परामर्श से एक संशोधित एसओपी जारी किया जाएगा।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ किए गए प्रयासों को बनाए रखना और कोरोना के प्रसार को रोकना है। बता दें कि पिछले चार महीनों में देश में कोरोना के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है।

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