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Fact Check: क्या घर से 60 KM के भीतर कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा? यहां जानें भ्रामक दावे की सच्चाई


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Fact Check: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक पुराना भाषण सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि लोकसभा में गडकरी ने कहा है कि टोल बूथ के 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग बिना कोई शुल्क दिए अपना आधार कार्ड दिखाकर टोल पार कर सकते हैं. लेकिन, इस वीडियो की जांच करने पर पता चला कि यह उनके भाषण का एक चुनिंदा हिस्सा है, जो मार्च 2022 का है. इसे हाल ही में दिए गए भाषण के तौर पर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे के साथ शेयर जा रहा है.

एक्स यूजर @sanjayfadnavis1, @Sudanshutrivedi, @Saira31global और @MithilaWaala ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि आपके घर से 60 किमी के भीतर किसी भी टोल बूथ पर कोई टोल शुल्क देय नहीं है. इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड से गुजरना होगा. यह केंद्र सरकार का आदेश है. जानकारी की अभाव में आजतक हज़ारों रुपये दे दिया.

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भ्रामक दावे में कहा गया कि घर से 60 KM के भीतर टोल टैक्स देय नहीं है

अधूरे भाषण को किया जा रहा शेयर

हालांकि, पीटीआई की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की गहनता से जांच की और बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अधूरे भाषण के एक चुनिंदा हिस्से को भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है.  जबकि, उन्होंने लोकसभा में कहा था, ”श्री निवास पाटिल ने सुझाव दिया कि जिनके पास आधार कार्ड है और पास में टोल है, उन्हें पास बनवाना चाहिए. इसलिए मैं सुझाव स्वीकार करता हूं. जहां भी ये टोल बने हैं और उस क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है, वहां लोगों को उनके आधार कार्ड के आधार पर पास मिल जाएगा. दूसरी बात यह है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नहीं है. इसके बावजूद अगर कुछ जगहों पर यह खुला है, तो यह गलत है और गैरकानूनी है.  मैं आज संसद को आश्वस्त करता हूं कि 3 महीने के अंदर अगर 60 किलोमीटर के अंदर एक से ज्यादा टोल बूथ हैं, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा.

ये देखें नितिन गडकरी का पूरा भाषण

घर से 60 किलोमीटर की परिधि के बारे में नहीं हुआ है बात

ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि गडकरी ने यह नहीं कहा कि आपको अपने घर से 60 किमी के भीतर किसी भी टोल बूथ पर टोल टैक्स नहीं देना है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के नियम 11 के अनुसार, यदि घर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो टोल टैक्स से छूट दी जा सकती है. इसके लिए आवेदक को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, और सत्यापन के बाद उन्हें छूट मिलेगी.




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