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RG Kar मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ले जाया गया



Kolkata: आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष को 24 अगस्त को सीबीआई द्वारा घोष के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में चल रही जांच के बाद सोमवार को सीबीआई की विशेष अपराध शाखा कार्यालय से केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में ले जाया गया। इससे पहले 24 अगस्त को, सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डॉ घोष के खिलाफ आधिकारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज की थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश देने के बाद कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू की गई थी। उस सुबह, कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय का दौरा किया और मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की
भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के बीच शुक्रवार को कोलकाता के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने पूर्व संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी । इससे पहले 26 अगस्त को सीबीआई ने संस्थान में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या की जांच के हिस्से के रूप में डॉ घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर भी पूरा किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच पर प्रगति रिपोर्ट जमा करने के लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को पेश किया जाना है । इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने घटना के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने का आदेश दिया था। प्रशिक्षु डॉक्टर 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाए गए थे। (एएनआई)



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