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युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में युवती को सुनाई 10 साल की सजा, सेक्स स्कैंडल में फसाने का दिखाया डर

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक युवती को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि सेक्स स्कैंडल में फंसने का डर दिखाकर एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में चल रही एक युवती को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा इस लड़की पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर लड़की को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता राजीव कौशिक ने बताया कि फैसला जिला जज डॉ. महेंद्र केएस सोलंकी ने सुनाया. उन्होंने बताया कि बसंती चौक के पास चावला कॉलोनी निवासी राधेश्याम साईं के पुत्र राजेंद्र साईं ने 2020 में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया कि 10 जुलाई 2020 की सुबह उनके पिता ने कमरे में फांसी लगा ली थी. बाद में जब राजेंद्र साईं ने कमरे में रखा बैग संभाला तो उसमें दो सुसाइड नोट मिले, जिसमें उसके पिता जयपुर निवासी पायल गुप्ता और सुधीर त्यागी ने होटल मैनेजर के साथ मिलकर उसे सेक्स स्कैंडल में फंसाने की बात लिखी थी। करण सिंह ने आत्महत्या करने की धमकी दी लेकिन यह जबरदस्ती करने के लिए लिखा गया था। इसके बाद राजेंद्र साईं ने अपने पिता का मोबाइल फोन चेक किया तो पता चला कि पायल गुप्ता, सुधीर त्यागी और करण सिंह ने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए परेशान करने वाले मैसेज भेजे थे, जिससे उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजेंद्र साय ने बताया कि उनके पिता को डराकर इन आरोपियों ने ढाई लाख रुपये भी ले लिये. इसके बाद कोतवाली पुलिस ने पायल गुप्ता, सुधीर त्यागी और करण सिंह समेत अन्य साथियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

अधिवक्ता राजीव कौशिक ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि ज्योति शर्मा निवासी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर खुद को पायल गुप्ता बताकर फोन और व्हाट्सएप पर राधेश्याम से चैट कर रही थी। इसी तरह ललित गुप्ता उर्फ ​​ललित बैरवा भी करण सिंह बनकर राधेश्याम को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और दोनों को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान ललित बैरवा को बीमारी के कारण पैरोल पर रिहा कर दिया गया। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई की और तमाम सबूतों के आधार पर ज्योति शर्मा को दोषी पाया.

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