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आपदाग्रस्त परिवारों को रियायती दर पर मिलेगा गेहूँ : मंत्री तोमर

प्राकृतिक आपदाग्रस्त मदंसौर, नीमच, आगर-मालवा और भिण्ड जिले के लगभग 6 हजार परिवारों को 6 माह तक रियायती दर पर गेहूँ

खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाग्रस्त मदंसौर, नीमच, आगर-मालवा और भिण्ड जिले के लगभग 6 हजार परिवारों को 6 माह तक रियायती दर पर गेहूँ मुहैया कराया जाएगा। इसके लिये राज्य सरकार ने ढाई करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है।

मंत्री तोमर ने बताया कि प्राकृतिक आपदाग्रस्त परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर पर 5 किलो प्रति सदस्य के मान से गेहूँ प्रदाय किया जायेगा। उन परिवारों को ही गेहूँ प्रदाय किया जायेगा, जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सस्ता राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आपदाग्रस्त परिवारों को केवल गेहूँ प्राप्त करने की पात्रता होगी। तोमर ने कहा कि आपदाग्रस्त परिवारों की संख्या में वृद्धि होने पर संचालक, खाद्य-नागरिक आपूर्ति को अधिकतम 15 प्रतिशत परिवारों को लाभान्वित किये जाने के अधिकार होंगे।

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