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छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेंगे अभी बार, रेस्टोरेंट्स और होटल, 5 जुलाई तक बंद रखने नया आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग में आदेश जारी करते हुए राज्य में कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा का प्रयोग करते हुए अब प्रदेश में रेस्टोरेंट्स एवं बार को 5 जुलाई तक तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।

बता दें कि पूर्व में इसे 28 जून तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था इसके बाद आज नया आदेश जारी करते हुए समस्त रेस्टोरेंट, होटल और बार को 5 जुलाई तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

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