रायपुर – कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 6 अगस्त तक लागू लॉकडाउन के बीच राजधानी वासियों के लिए राहत की खबर है रायपुर जिले में 29,30 को दो दिनों के लिए सीमित अवधि में कुछ जरूरी दुकानोंं को खोलने की अनुमति होगी। जिला कलेक्टर ने दो दिन के लिए दुकान खोलने की छूट दी है। हालांकि जो दुकाने खोली जाएंगी उनका समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही रहेगा। याने की 4 घंटे के भीतर ही लोगों को खरीदारी करने की छूट दी गई है।
ये दुकानें खुली रहेंंगी
किराना दुकानें, थोक किराना दुकानें सुबह 6 से 10 बजे खुली रहेंगी। राखी व सेवाइयों किराना दुकानों पर ही बिकेंगी। पशु आहार, पशु औषधि, इसके अलावा मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। मिठाई दुकानों को होम डिलिवरी की अनुमति होगी। दुकानों में आने वालों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उक्त सभी दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी।

