सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड में अतिरिक्त अन्य गवाहों से पूछताछ के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ में झीरम नक्सल प्रकरण पर सुनवाई हुई।
आपको बता दें कि 25 मई -13 को हुए इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क प्रस्तुत किए थे। इस पर पीठ ने जवाब दिया कि यह आयोग का आदेश नहीं था, बल्कि जो लोग पूछताछ करवाना चाहते हैं, उन्हें अपना हलफनामा दाखिल करना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामले में वकील सुमेर सोढ़ी द्वारा दायर अपील में कहा गया है कि 11 अक्टूबर, 2019 को आयोग ने अधिक गवाहों की जांच करने के लिए राज्य की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था और उक्त गवाहों की जांच किए बिना जांच कार्यवाही को बंद कर दिया था जो उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थे, जिसके लिए आयोग गठित किया गया था।