छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में थोड़ी राहत देते हुए ऐसे जिले जहां पांच प्रतिशत से कम संक्रमण की दर है, वहां होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार खोलने की अनुमति होगी। उनके कमरे और डाइनिंग हॉल की बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। इन्हें अधिकतम रात्रि दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके आदेश जारी किए हैं। राज्य के सभी जिलों में इस दौरान धारा 144 लागू रहेगी। रविवार को टोटल लाकडाउन रहेगा।
सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के पांच फीसदी से अधिक संक्रमण दर वाले जिले, जिनमें रायगढ़, जांजगीर, सूरजपुर में दुकानों पर प्रतिबंध के साथ लाकडाउन जारी रखेंगे। ये जिले लॉकडाउन में छोटी छूट की अनुमति देंगे, लेकिन किसी भी मामले में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, उन्हें सुबह से शाम 6 बजे तक बंद करना होगा।
हालांकि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों और शासकीय कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में सामान्य कामकाज तय समय तक खुले रहने की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने कंटेंमेंट की अवधि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। केंद्र के निर्देश के तहत राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर एहतियात बरतने कलेक्टरों को आदेश जारी किया है।



