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बड़ी खबर – मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर में रोपवे हादसे में FIR दर्ज, मंदिर ट्रस्ट के इन पदाधिकारियों के खिलाफ हुई नामजद FIR

 पिछले दिनों मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर में रोपवे हादसे में मारे गए मजदूर के मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महामंत्री को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। इसी के साथ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले के तहत धाराएं जोड़ते हुए विवेचना को आगे बढ़ाया है।

डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि अध्यक्ष नारायण अग्रवाल और उनके अधीन उपाध्यक्ष और मंत्री पर पुलिस ने लापरवाही पूर्वक कार्य करने का आरोप लगाते जुर्म दर्ज कर लिया है। 17 फरवरी को ट्रस्ट के द्वारा संचालित रोपवे के एक ट्रॉली के टूटने से उसमें सवार मजदूर की गिरकर मौत हो गई थी। गोपीराम पडौती नामक मजदूर की मौत के बाद ट्रस्ट पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया गया था।

वहीं ट्रस्ट के दूसरे गुट ने पुलिस से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। मौके पर ग्रामीणों ने भी हंगामा खड़ा कर मजदूर के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए प्रदर्शन किया था। ट्रस्ट द्वारा तत्कालिक राहत देते हुए मजदूर के परिजनों को 5 लाख रुपए और प्रति माह 3 हजार रुपए दिए जाने का आश्वासन दिया था।

बताया जा रहा है कि गैर तकनीकी टीम द्वारा रोपवे संचालन किए जाने को आधार बनाते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पिछले कुछ सालों में रोपवे संचालन के दौरान दुर्घटनाएं हुई है।पिछले दिनों मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर में रोपवे हादसे में मारे गए मजदूर के मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है।

मामले में पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष.उपाध्यक्ष व महामंत्री को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। इसी के साथ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले के तहत धाराएं जोड़ते हुए विवेचना को आगे बढ़ाया है।डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि अध्यक्ष नारायण अग्रवाल और उनके अधीन उपाध्यक्ष और मंत्री पर पुलिस ने लापरवाहीपूर्वक कार्य करने का आरोप लगाते जुर्म दर्ज कर लिया है।

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