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अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली HC में दी चुनौती, 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को पारित रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. उनकी कानूनी टीम का कहना है कि दिल्ली HC में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है.

दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की (28 मार्च तक) ED की रिमांड पर भेज दिया. केजरीवाल को 21 मार्च को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था.

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शनिवार दोपहर केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने वीडियो मैसेज में केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया. इस संदेश में कहा गया कि अब तक मैंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े संघर्ष लिखे हैं. AAP कार्यकर्ताओं से अपील है कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से भाजपा वालों से नफरत न करें.

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