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छत्तीसगढ़ के इस जिले में हुवा टोटल लॉकडाउन, जानिए क्या रहेंगे खुले क्या है पाबन्दी

बेमेतरा – नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5246 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना वायरस मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार बेमेतरा जिले में भी प्रतिदिन लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे है। अब तक कुल 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान बेमेतरा जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है।

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कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छ.ग. शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाये गए है। बेमेतरा जिले में अब तक कुल 45 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके है जिसमें 15 कंटेनमेंट जोन अभी भी प्रभावशील है।

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इसी तरह सम्पूर्ण बेमेतरा जिला में कुल 1112 क्वारेंटाईन सेंटर बनाये गये है जिसमें अब तक 34803 मजदूर अन्य स्थलों से वापस आ चुके है तथा अभी भी 13 क्वारेंटाईन सेंटर में 389 श्रमिक निवासरत है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा ही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परीलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है।

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छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुये इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु बेमेतरा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में अवधि दिनांक 21 जुलाई से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक लॉक डाउन को प्रभावशील किया जाता है।

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राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु यह लॉक डाउन निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुये यह आदेशित किया जाता है किः- जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल ईमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुये परिवहन की छूट रहेंगी।

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बेमेतरा जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है, जिसके प्रभाव से जिले में अनाधिकृत रूप से किन्ही व्यक्तियों के बगैर अनुमति प्रवेश इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी व वाणिज्यिक कार्गो परिहवन की अनुमति ही इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में (रात में भी) हो सकेगी। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र की सभी दुकानें (जो दी गयी छूट की सीमा में शामिल नहीं है) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वाहनों के शो-रूम, गोदाम, सप्ताहिक हाट-बाजार आदि इस अवधि में अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।

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शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागीय, सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक श्रम/निर्माण कार्य, मनरेगा आदि कार्य संचालिक करने वाले संस्थान/इकाइयों को इस प्रतिबंध से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एंव पर्यटन स्थल, पार्क इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुये नागरिक जो होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गये है, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटीन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे।

इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस अवधि में सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर फेस मास्क व सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है।

घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना आवश्यक होगा। अतिआवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिले में रात्रि 09ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक आवाजाही पूर्णतः बंद रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मात्र स्वास्थ्यगत कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे। अंतिम संस्कार, अंत्येष्ठि आदि के आयोजनों में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य की जावेगी इसी तरह वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तक उपस्थिति मान्य होगी, जिसकी अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जावेगी।

फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशाों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता हैः- जिला कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.डी.ओ. पुलिस कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी व तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व पुलिस चौंकी, शासन के अन्य विभाग, ये सभी कार्यलय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।

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