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स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क खोलने दी अनुमति, रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, करना होगा इन गाइडलाइनों का पालन

कलेक्टर के आदेश अनुसार 1 फरवरी से स्विमिंग पूल वॉटर पार्क चालू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. अब नए आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता से सेविंग पुल वाटर पार्क को संचालित किया जा सकेगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। जितने भी प्रवेश और निकासी द्वार होंगे वहां टच फ्री मोड में रहने होंगे।

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अब स्विमिंग पुल वाटर पार्क का आनंद उठाने वाले लोगों को साबुन तोलिया स्वयं लेकर जाना होगा संचालक के द्वारा किसी प्रकार से साबुन तोलिया मुहैया नहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ पूरे परिसर को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा, जिससे कि यहां आनंद उठाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

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