सूदखोरी से परेशान ग्रामीण द्वारा थाने में की गई शिकायत, ब्लैंक चेक लेकर करता था परेशान |

कुश अग्रवाल बलौदा बाजार भाटापारा शहर में सूदखोरी का धंधा चरम पर है। इनमें ज्यादातर बगैर लाइसेंस के ब्याज पर रुपए देने का धंधा करते हैं। इतना ही नहीं लाइसेंसी मनीलेंडर (उधार देने वाले) भी नियमों को ताक पर रखकर वसूली करते हैं। ये लोग छोटे कर्मचारियों, मजदूरों, ठेला पसरा लगाने वाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मोटे ब्याज पर कर्ज देते हैं। इसके बाद अपनी मर्जी से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते हैं। ये लोग कर्ज के एवज में सामान गिरवी रखते हैं और सरकारी या निजी नौकरीपेशा कर्मचारियों को उधार देकर उनके चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड रखते हैं।
ऐसा ही एक मामला क्षेत्र में आया है।जहा थाना भाटापारा ग्रामीण द्वारा अधिक ब्याज दर पर कर्ज देकर कर्ज की राशि अदा करने के उपरांत भी पैसा देने का दबाव डालकर जबरन उगाही, करना एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का रजिस्ट्री कराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तारकिया गया है!
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दुर्योधन पाल ग्राम सूरजपुरा थाना भाटापारा ग्रामीण में , दिनांक 18.09.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी पुरुषोत्तम वर्मा एवं चूड़ामणि वर्मा द्वारा ₹200000 का कर्ज देकर प्रार्थी से यूनियन बैंक का 03 कोरा चेक, जमानत के तौर पर रखा था।
कर्ज की राशि 06 महीना मैं ब्याज सहित लौटा देने के उपरांत भी आरोपी पुरुषोत्तम वर्मा द्वारा कोरा चेक में राशि भरकर संबंधित बैंक से बाउंस कराने की धमकी देकर और अधिक ब्याज की राशि मांग करने लगा
वहीं पिताजी को धोखे में रखकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का रजिस्ट्री अपने भाई आरोपी चूड़ामणि वर्मा के नाम से करा दिया है, कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 529/2022 धारा 384,34 भादवि, एवं छत्तीसगढ़ ऋणि का संरक्षण अधिनियम धारा 04 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी पुरुषोत्तम वर्मा को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से प्रार्थी का यूनियन बैंक का कोरा चेक, फर्जी तरीके से तैयार किए बिक्रीनामा दस्तावेज, को गवाहों के समक्ष जप्त कर प्रकरण में धारा 420 भादवि जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
आरोपी का पूरा नाम पता:- पुरुषोत्तम वर्मा पिता कुंज राम वर्मा उम्र 36 वर्ष ग्राम सूरजपुरा थाना भाटापारा ग्रामीण