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राशन घोटाले के सिलसिले में ED ने Jyotipriya Malik के करीबी सहयोगी के आवास पर छापा मारा



North 24 Parganas उत्तर 24 परगना : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने मंगलवार को कथित राशन घोटाले के सिलसिले में पूर्व टीएमसी मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक के करीबी सहयोगी चावल मिल मालिक के आवास पर छापेमारी की। इस साल अप्रैल में, कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने पश्चिम बंगाल में पीडीएस राशन घोटाले के सिलसिले में तत्कालीन राज्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक और अन्य आरोपियों से संबंधित 150 करोड़ रुपये से अधिक की 48 अचल संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग की तत्कालीन प्रभारी मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक, बाकिबुर रहमान (चावल और आटा मिलर), शंकर अध्या और अन्य से संबंधित दो होटल और आवासीय घर शामिल हैं।
कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत 50.47 करोड़ रुपये है, जिसके बारे में एजेंसी ने दावा किया है कि यह कथित तौर पर ज्योति प्रिया मल्लिक सहित कई व्यक्तियों द्वारा पीडीएस राशन घोटाले से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित की गई थी। ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें ज्योति प्रिया मल्लिक के बोलपुर के साल्ट लेक में एक आवासीय घर, उनके निकट सहयोगियों के नाम पर कई अन्य ‘बेनामी संपत्तियां’, कोलकाता और बेंगलुरु में बकीबुर रहमान के दो-दो होटल और विभिन्न बैंक खातों और सावधि जमा में शेष राशि सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 48 अचल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की , जिसमें विभिन्न निजी व्यक्तियों को पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए राशन के अनधिकृत कब्जे में पाया गया और वे धान की फर्जी खरीद में भी शामिल पाए गए। पीएमएलए जांच के दौरान, पीडीएस घोटालों से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न करने के लिए तीन महत्वपूर्ण तौर-तरीकों का पता चला, जैसे कि पीडीएस राशन को खुले बाजार में ले जाना, पीडीएस वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ताजे आटे में पुराना गेहूं का आटा मिलाना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फर्जी धान की खरीद। इस मामले में, बाकिबुर रहमान, ज्योति प्रिया मलिक, शंकर अध्या और विश्वजीत दास को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। (एएनआई)



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