
कुश अग्रवाल बलौदाबाजार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य शासन के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पूर्व में जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उप संचालक कृषि संतराम पैकरा ने बताया कि खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों को योजना के अंतर्गत अलग से पंजीयन नहीं कराना होगा।
खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक किसानों को योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना पड़ेगा। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा गया था, यदि वह धान के बदले योजना में शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उसे पंजीयन कराना होगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त खातेदार का पंजीयन नम्बरदार के नाम से किया जायेगा एवं इस संबंध में स्व-घोषणा पत्र देना होगा। उप संचालक ने किसानों से जुड़े एक अन्य जानकारी में बताया कि फसल बीमा कराने की तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर केन्द्र सरकार ने 31 जुलाई तक बीमा कराने की अवधि बढ़ाई है।



