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जानिए राम जन्मभूमि के फैसले का पूरा सार, यह फैसला दिया कोर्ट ने

चर्चित राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में सर्वसम्मत से फैसला सुनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने शनिवार (9 नवंबर, 2019) को फैसला सुनाया।

मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज़फर याब जिलानी ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। पूरा फैसला पढ़ने के बाद आगे की रणनीति बनाई जायेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि केंद्र सरकार को दी जाए और केंद्र सरकार तीन महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन कर बाहर और भीतर दोनों भूमि को मंदिर निर्माण के लिए देगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को भूमि दी जाए, वह गलत है। विवादित भूमि पर मंदिर बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला है। मुसलमानों को मस्जिद के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि दी जाएगी।

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